यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास,ये अपराध करने पर भी मिलेगी खतरनाक सजा
UP News
उत्तर प्रदेश
RP Raghuvanshi
18 Nov 2025 10:21 AM
उत्तर प्रदेश
RP Raghuvanshi
18 Nov 2025 10:21 AM
UP News : उत्तर प्रदेश से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है की यूपी विधानसभा में लव जिहाद को लेकर एक बिल परित किया गया है। अब लव जिहाद मामले में आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस नए कानून में कई तरह के अपराधों की सजा को दो गुना बढ़ा दिया गया है। वहीं लव जिहाद के तहत गई अपराध भी इसमें जोड़ दिए गए हैं। दरअसल सोमवार को इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सदन में पेश किया था, जिसे मंगलवार को पास कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री योगी ने पास करवाया लव जिहाद बिल
आपको बता दें योगी सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनाव में ‘लव जिहाद’ को चुनावी मुद्दा बनाया था। इसे रोकने के लिए 2020 में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश पास किया था। साल 2021 में इसे विधानमंडल से पास कराकर विधिवत कानूनी जामा पहनाया गया था। तब इस कानून के तहत अधिकतम 10 साल की सजा और 50 हजार तक जुर्माना तय किया गया था। नए विधेयक में अपराध का दायरा और सजा दोनों ही बढ़ाने का प्रस्ताव है।
नया कानून इतना है सख्त UP News
बता दें कि नए कानून में छल कपट या जबर्दस्ती कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून को पहले से सख्त बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास या पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही संशोधित विधेयक में किसी महिला को धोखे से जाल में फंसाकर धर्मांतरण कर अवैध तरीके से विवाह करने और उत्पीड़न के दोषियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। इससे पहले इसमें अधिकतम 10 साल की सजा तय की गई थी।
जानें नए बिल में क्या है प्रावधान
नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है।
अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकता है।
पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित, माता-पिता या भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी.
लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।
इसमें सभी अपराधों को गैर-जमानती बनाया गया है। UP News
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