Big Breaking: आजम खान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 7 साल की सजा पर लगाई रोक
UP News
उत्तर प्रदेश
RP Raghuvanshi
17 Nov 2025 05:52 PM
उत्तर प्रदेश
RP Raghuvanshi
17 Nov 2025 05:52 PM
UP News : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इस समय बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आजम खान के बेटे के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान को मिली 7 साल की सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। वही हाई कोर्ट ने उनकी पत्नी तंजीम फातिमा व बेटे अब्दुल्ला आजम खान सहित आजम खान को जमानत दे दी है।
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आजम खान आएंगे जेल से बाहर
खबरों के मुताबिक अदालत के फैसले के बाद आजम खान की पत्नी और बेटे को जमानत मिल गई है यानी दोनों अब अब जेल से बाहर आ पाएंगे। लेकिन आज़म खान को एक और मामले में सात साल की सजा हुई हैं। इसीलिए वे अभी जेल से बाहर नहीं आ पायेंगे। बता दें कि अब्दुल्ला के दो बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में ये सजा सुनाई गई थी। ये सजा पिछले साल रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दी थी। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर पुलिस ने केस किया था फिर अदालत से सजा हुई थी।
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पूरा मामला है क्या?
आपको बता दें कि ये पूरा मामला साल 2017 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले की स्वार सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि वह जीत भी गए। बाद में बीएसपी नेता नवाब काजिम अली खान ने अब्दुल्ला की उम्र को लेकर शिकायत कर दी थी। दावा किया गया कि जब अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी उम्र 25 साल नहीं थी। इसके बाद इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। अदालत ने पाया कि अब्दुल्ला की ओर से पेश किया गया जन्म प्रमाण पत्र फर्जी था। आखिरकार अब्दुल्ला का स्वार सीट से चुनाव परिणाम रद्द हो गया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एक केस दर्ज कराया।
इसमें अब्दुल्ला के पास दो जन्म प्रमाणपत्र होने की बात थी। न सिर्फ अबदुल्ला बल्कि उनके पिता और मां को भी इस केस में आरोपी बनया गया। आखिरकार, रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पिछले साल आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा को दोषी पाया और 7-7 साल की सजा सुनाई। UP News
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