कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला, गौतमबुद्धनगर में धारा-163 लागू
Noida News
गौतमबुद्ध नगर
RP Raghuvanshi
18 Nov 2025 03:06 AM
गौतमबुद्ध नगर
RP Raghuvanshi
18 Nov 2025 03:06 AM
Noida News : श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को लेकर गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा फैसला लिया है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा 11 जुलाई 2025 (कल) से प्रारंभ हो रही है। इसको लेकर पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा यह फैसला लिया गया है।
पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुध नगर के मीडिया सेल ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 जुलाई 2025 (कल) से श्रावण मास में कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है। जो 23 जुलाई 2025 को श्रावण शिवरात्रि के मुख्य पर्व तक चलेगी। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करने के उद्देश्य से गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को लागू कर दिया है। मीडिया सेल ने बताया कि इस दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा समय-समय पर धरना प्रदर्शन भी किया जाता है। इन्हीं कार्यक्रमों को देखते हुए 11 जुलाई 2025 से 25 जुलाई 2025 तक गौतमबुद्धनगर में धारा 163 को लागू किया जा रहा है।
क्या होती है धारा 163?
आपको बता दें कि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, ने पुराने दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) को बदल दिया है। इस नए कानून के तहत धारा 163 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न होने वाली परेशानियों (Nuisance) या संभावित खतरे को रोकने के लिए बनाई गई है। यह धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के समान है, जो सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा (Public Safety) के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए उपयोग की जाती थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163, परेशानियों या संभावित खतरे के मामलों में तुरंत कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट को एक मजबूत कानूनी उपकरण (Legal Tool) प्रदान करती है। यह धारा आपातकालीन स्थितियों में त्वरित कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है ताकि सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सके।