इस दिन लगेगी साल की पहली लोक अदालत, इन मामलों के लिए खटखटाना होगा कोर्ट का दरवाजा
Delhi News
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RP Raghuvanshi
18 Nov 2025 08:49 AM
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RP Raghuvanshi
18 Nov 2025 08:49 AM
Delhi News : दिल्ली में इस साल की पहली लोक अदालत 8 मार्च को आयोजित की जाएगी जिसमें आप पुराने पेंडिंग ट्रैफिक चालान का निपटारा कर सकते हैं या उनका जुर्माना कम करा सकते हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी प्रकार के चालान लोक अदालत में माफ या कम नहीं किए जाते। कुछ मामलों के लिए आपको सामान्य कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।
लोक अदालत में माफ नहीं होंगे ये चालान
लोक अदालत में ट्रैफिक नियमों के मामूली उल्लंघन से जुड़े मामलों का निपटारा होता है जैसे क, सीट बेल्ट न पहनने, हेलमेट न लगाने, या रेड लाइट तोड़ने के कारण कटा चालान। आप इन मामलों में जुर्माना कम या माफ करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जिन वाहनों का चालान किसी एक्सीडेंट या क्रिमिनल केस में शामिल है उनका निपटारा लोक अदालत में नहीं होगा।
कहां होगा निपटारा?
दिल्ली की लोक अदालत में केवल उन्हीं चालानों का निपटारा होगा, जो दिल्ली में कटा हो। यदि आपका चालान दिल्ली से बाहर किसी अन्य स्थान पर कटा है, तो आप उसे दिल्ली की लोक अदालत में नहीं माफ करा सकते। ऐसे मामलों के लिए आपको संबंधित स्थान की लोक अदालत या वर्चुअल कोर्ट का रुख करना होगा। यदि आप लोक अदालत में अपना चालान माफ कराने का मौका न गवाएं और समय पर नहीं पहुंच पाते, तो आपको अन्य विकल्प जैसे वर्चुअल कोर्ट के जरिए चालान का निपटारा करना होगा। Delhi News
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