Big Breaking : केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मिली जमानत
Bihar News
दिल्ली न्यूज़
RP Raghuvanshi
16 Nov 2025 05:12 AM
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RP Raghuvanshi
16 Nov 2025 05:12 AM
Delhi News : चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे सीएम केजरीवाल के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया है और उन्हें एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। चुनाव प्रचार के सवाल पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। वहीं ईडी ने ना सिर्फ अंतरिम बेल का विरोध किया बल्कि पूरक चार्जशीट दाखिल कर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को घेरने का पूरा प्लान कर तैयार किया था। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। देश की सुप्रीम अदालत ने अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं लगाई है।
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सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दोपहर 2 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। वहीं ईडी केजरीवाल को ही शराब घोटाले का मुख्य किरदार बता रही है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने की ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कड़ा विरोध किया। इसके बावजूद अदालत ने उन्हे 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल को जमानत मिलने की खबर मिलते ही दिल्ली स्थित पार्टी कार्यलय पर बड़ी संख्या पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुट गए। संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल शुक्रवार शाम या शनिवार (कल) सुबह तक जेल से बाहर आ सकते है।
50 दिन बाद जेल से आएंगे बाहर
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में CM अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई करने वाली पीठ में जस्टिस दीपांकर दत्ता भी शामिल थे। पीठ ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सात मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद CM अरविंद केजरीवाल 50 दिन बाद जेल से बाहर आएगें।