सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत बढ़ाने वाली याचिका खारिज
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RP Raghuvanshi
17 Nov 2025 05:51 PM
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RP Raghuvanshi
17 Nov 2025 05:51 PM
Delhi News : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत याचिका मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर सुनावई करने से इनकार कर दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल जांच के लिए जमानत बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में फैसले सुनने से मना कर दिया है।
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अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज जेके महेश्वरी की बेंच के समक्ष यह मामला पेश किया गया था। जमानत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हम इस संबंध में कोई आदेश नहीं जारी नहीं कर सकते। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहा कि आप इस मामले को लेकर आप चीफ जस्टिस के पास जाएं। वहीं इस मामले को लेकर फैसला करेंगे।
जमानत देने से कोर्ट का इनकार
मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम सात दिनों की अंतरिम राहत और चाहते हैं। मेडिकल टेस्ट करवाने हैं। ये कोर्ट से मिली आजादी का दुरुपयोग नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजेआई ही इस पर फैसला लिया जाएं। शीर्ष अदालत ने यह भी सवाल पूछा कि आपने पिछले हफ्ते जस्टिस दत्ता के सामने इसकी मेंशनिंग क्यों नहीं की। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी। Delhi News